राजस्थान में 7 वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा: आज की मंत्रिमंडल बैठक में बड़ा निर्णय, अभी देखें।

राजस्थान में 7 वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ?

राजस्थान में सातवें वित्त आयोग का गठन: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 30 नवम्बर, 2024 मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान में 7 वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा हुई है। इसका कार्यकाल 1 अप्रेल,2025 से 31 मार्च,2030 तक होगा। जल्द ही इसकी गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक राजस्थान में छ:(6) वित्त आयोग का गठन हो चुका है।

राजस्थान में 7 वें वित्त आयोग

राजस्थान राज्य में अभी तक छ: वित्त आयोग का गठन हुआ है, अब राज्य में नए वित्त आयोग के गठन होते ही यह राज्य का सातवां वित्त आयोग होगा।

भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय (30 नवम्बर, 2024)

  • राजस्थान राज्य में 7 वें वित्त आयोग का गठन।
  • नगरीय विकास: भरतपुर व बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनेगा
  • यूनानी व आयुर्वेदिक विभाग में RPSC करवाएगा भर्ती।
  • कांस्टेबल भर्ती : RAC में भी 12 वीं पास अभ्यर्थी ही होंगे शामिल, पहले यह योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण थी।
  • खनिज नीति 2024: बजरी एकाधिकार खत्म करने के लिए एम सैंड नीति आई
  • GDP को 8% तक ले जाने का लक्ष्य
  • नये धर्मांतरण क़ानून के प्रस्ताव को मंज़ूरी
  • अक्षय ऊर्जा के लिए भी नवीन ऊर्जा नीति को भी मंजूरी
  • एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
  • दलितों की जमीन का कन्वर्जन बहुत कम रेट पर होगा

राज्य में वित्त आयोग के बारे में कुछ फैक्ट आपको जानना जरुरी है –

राजस्थान राज्य वित्त आयोग

राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। यह करों के बंटवारे का कार्य करने के साथ राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9, अनुच्छेद-243 (I) तथा नगरीय संस्थाओं के लिए भाग 9 (क), अनुच्छेद-243 (Y) में मिलता है।

संरचना –

यह 5 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं।

नियुक्ति –

वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है।

योग्यता –

  • 1 सदस्य लेखा मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए।
  • 1 सदस्य आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए।
  • 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए।
  • अध्यक्ष पद के लिए किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। केवल सामाजिक जीवन में पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति हो।

नोट- वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता व चयन प्रक्रिया का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है।

कार्यकाल – 5 वर्ष

  • राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट –

राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है व राज्यपाल इसे विधानमण्डल के समक्ष रखवाता है।

प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन – 24 अप्रैल 1994 (राजस्थान राज्य वित आयोग ने 1 अप्रैल 1995 से कार्य प्रारम्भ किया)

वित्त आयोग के कार्य –

  • राज्य द्वारा संग्रहित कर, शुल्क, फीस का राज्य व पंचायतो के मध्य वितरण।
  • राज्य संचित निधि से पंचायतों को अनुदान की सिफारिश।
  • राज्य की वितीय स्थिति सुदृढ़ करने के सिफारिश।

राजस्थान में अब तक 7 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है।

  • वर्तमान राज्य वित आयोग –
  • अध्यक्ष –
  • सदस्य –

राजस्थान में राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष list

राज्य वित्त आयोग गठन कार्यकाल
1. कृष्ण कुमार गोयल 24.04.1994 01.04.1995 – 31.03.2000
2. हीरालाल देवपुरा 07.05.1999 01.04.2000 – 31.03.2005
3. माणिकचंद सुराणा मई 2004 01.04.2005-31.03.2010
4. डॉ. बी.डी. कल्ला 13.04.2011 01.04.2010-31.03.2015
5. डॉ. ज्योति किरण जुलाई 2014 01.04.2015-31.03.2020
6. प्रद्युम्न सिंह 12 अप्रैल 2021 01.04.2020-

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